अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला समेत पूरे उत्तर प्रदेश में 10 मई तक कर्फ़्यू लगा हुआ है। 10 मई की सुबह 7 बजे तक प्रभावी कोरोना कर्फ़्यू में सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार चलाने की इजाजत है। इसी प्रकार फार्मेसी और सर्जिकल सामान विक्रेताओं को भी कोरोना कर्फ़्यू से बाहर रखा गया है। किन्तु, कोरोना कर्फ़्यू में दैनिक उपयोग की दुकानें जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़ कर अन्य सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। पिछले कुछ दिनों से गाज़ियाबाद के विभिन्न व्यापारिक संगठनों से शिकायतें मिल रहीं थी कि पुलिसकर्मी प्रातः 10 बजे के बाद फल, दूध, सब्जी और किराना आदि की दुकानें भी बंद करा रहे थे। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों में इन दुकानों को खोलने के लिए कोई समयावधि तय नहीं थी किन्तु सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ ने जिले के लिए उक्त दुकानों का समय निश्चित कर दिया था। गाज़ियाबाद के पुलिस कर्मी इसी आदेश को दिखा कर यहाँ भी जबर्दस्ती दुकानें बंद कर रहे थे।
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