अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर-रिलायंस सौदे के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। मामले की अगली सुनवाई मई के पहले सप्ताह में होगी।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पिछले 18 मार्च को फ्यूचर-रिलायंस सौदे के खिलाफ पारित इमरजेंसी अवार्ड को बरकरार रखते हुए फ्यूचर ग्रुप पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जस्टिस जेआर मिडा की बेंच ने जुर्माने की ये रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है। सिंगल बेंच ने कहा था कि फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कूपन, किशोर बियानी और अन्य लोगों ने इमरजेंसी अवार्ड का उल्लंघन किया। कोर्ट ने किशार बियानी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाए? सिंगल बेंच ने बियानी की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश देते हुए बियानी से अपनी संपत्ति का विवरण हलफनामा में देने का निर्देश दिया था। सिंगल बेंच के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी।
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