अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को कहा, कि एयरलाइन कंपनियों को उन घरेलू उड़ानों में भोजन देने की अनुमति नहीं होगी। जिनकी यात्रा अवधि दो घंटे से कम है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि यह रोक बृहस्पतिवार से प्रभावी होगी। पिछले साल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन लगाए जाने के बाद जब 25 मई से निर्धारित घरेलू उड़ान सेवाएं शुरु की गई थीं। तब मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनियों को कुछ शर्तों के तहत विमानों के भीतर भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी।
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