राणा ओबराय
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रैलियों पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेशों के बाद राज्य में कोई भी राजनीतिक दल रैलियों का आयोजन नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का भी निर्णय लिया है। 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू को भी सरकार ने 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।
पंजाब में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,924 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि में 63 मरीजों की मौत भी हुई है। अब राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या दो लाख 57 हजार 57 हो गई है। राज्य में अभी 25,913 सक्रिय मामले हैं और अभी तक यहां 7216 लोगों की मौत हुई है। सरकार ने 10 अप्रैल तक पांबेदियां जारी रखने का आदेश दिया था, जिसे बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है।
आदेशों के मुताबिक मॉल में एक वक्त में 100 से अधिक व्यक्तियों को इजाजत नहीं होनी चाहिए और सिनेमाघरों को आधी सीटें खाली रखने को कहा गया है। सबसे अधिक प्रभावित 11 जिलों में अंतिम संस्कार एवं शादियों को छोड़कर सभी सामाजिक जमावड़े पर पूर्ण पाबंदी लगायी गयी है। अंतिम संस्कार एवं शादियों में भी 20 लोगों को ही इजाजत है।
कोरोना संक्रमण के प्रसार की गति को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को नाइट कर्फ़्यू लगाने पर विचार करने को कहा है। लेकिन यहाँ हो रहे पंचायत चुनावों को देखते हुए नहीं लगता है कि सरकार किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं। हाँ ये जरूर है कि पंचायत चुनाव होने के बाद सिलसिलेवार तरीके से नाइट कर्फ़्यू लगाने की संभावनाएं बन रही हैं।
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