अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 22 अप्रैल से केवल अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन के जरिये इसकी सूचना दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस दायर करनेवाले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को केसों को मेंशन करने की अर्जी दाखिल करते समय मामलों की तुरंत सुनवाई की जरुरत की वजह बतानी होगी। उसके बाद बेंच की उपलब्धता के आधार पर संबंधित मामले को लिस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, अग्रिम जमानत या फांसी के आदेश के मामलों की सुनवाई तुरंत की जाएगी। 22 अप्रैल से नियमित कोर्ट की सुनवाई नहीं होगी। 22 अप्रैल से आगे के लिए लिस्ट किए गए मामलों की सुनवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।
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