अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा से दिल्ली तक सड़क मार्ग पर लगाए गए अवरोध को हटाने की मांग पर सुनवाई करते हुए कहा, कि किसी भी वजह से सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश को याचिका में पक्षकार बनाने का आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल ने दायर याचिका में कहा है, कि नोएडा से दिल्ली जाना काफी कठिन हो गया है। बीस मिनट में तय होने वाला रास्ता दो घंटे में पार होता है। पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में नोएडा से दिल्ली जाने की परेशानी और गाजियाबाद के कौशांबी में यातायात की अव्यवस्था पर संज्ञान लिया था। गाजियाबाद के कौशांबी के मामले में कौशांबी अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और आशापुष्प विहार आवास विकास समिति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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