नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सेवा से बाहर किए गए भारत के विमानवाहक पोत ‘विराट’ के संरक्षण और इसे संग्रहालय में तब्दील करने का अनुरोध करने वाली एक निजी कंपनी की याचिका को सोमवार को खारिज की। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि रक्षा मंत्रालय ने सेवा से बाहर किए गए विमानवाहक पोत के संरक्षण संबंधी निजी कंपनी एन्वीटेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया पीठ ने कहा, “आप यह नहीं कर सकते हैं।
बंबई उच्च न्यायालय ने आपको सरकार के समक्ष प्रतिवेदन देने को कहा। आपने वह किया। सरकार (रक्षा मंत्रालय) ने इसे खारिज कर दिया। आपको इसको चुनौती नहीं देनी चाहिए।” वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चली कार्यवाही में, पीठ ने एन्वीटेक मरीन की प्रतिनिधि रुपाली शर्मा की इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह “राष्ट्रीय खजाना” है और इसे संरक्षित किए जाने की जरूरत है। पोत के खरीदार राम ग्रुप की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा, “उन्होंने रक्षा मंत्रालय का रुख किया। मंत्रालय ने ना कह दिया। मामला यहीं समाप्त होता है।
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