हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साप्ताहिक बंद के दौरान दवा, सैनिटाइजर निर्माण से जुड़े उद्योगों को खोले जाने का निर्देश दिया है। वहीं, कोरोना कर्फ्यू के दौरान फर्मासिस्ट, सैनिटाइजर मेकिंग और इससे जुड़े अन्य उद्योगों के मजदूरों को आने-जाने की छूट रहेगी। यह जानकारी शनिवार को अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने दी। अवस्थी ने बताया कि 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना के खिलाफ लड़ाई से संबंध रखने वाले सभी औद्योगिक गतिविधियों और उनके श्रमिकों को कोरोना कर्फ्यू के दौरान छूट होगी। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को बंद स्थानों के अंदर 50 व्यक्ति व खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विवाह करने की छूट रहेगी। समारोह स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सैनिटाइजर आदि का उपयोग करना होगा।
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