मंगलवार, 20 अप्रैल 2021

प्रदीप की सजा पर रोक तो सदस्यता हो सकतीं है बहाल

राणा ओबराय            
चंडीगढ़। हिमाचल हाइकोर्ट द्वारा पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की सजा पर रोक लगाने से प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो सकती है।
हरियाणा के कालका विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, इस पूर्व विधायक की सजा पर हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 
इन सबके चलते हुए हो सकता है प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो जाए। इस मामले पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद अध्ययन करेंगे। यदि बात सही है तो सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। आपको बता दें कि अगर सरकार ने खाली सीट पर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया होगा तो भी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद वह निरस्त हो जाएगा और विधानसभा स्पीकर को भी उन्हें बहाल करना होगा। विधानसभा के रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेट्री रामनारायण यादव कहते हैं कि कन्वीक्शन पर स्टे मिल गया है तो चौधरी की सदस्यता बहाल हो जाएगी।

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