मंगलवार, 20 अप्रैल 2021

तेलांगना में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा

मनोज सिंह ठाकुर           
हैदराबाद। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को राज्य में 30 अप्रैल तक रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। ये प्रतिबंध 20 अप्रैल से लागू होंगे। राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों की समीक्षा की गई है।मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने एक आदेश में कहा कि कोविड​​-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के तहत 30 अप्रैल 2021 तक रात नौ बजे से सुगह पांच बजे तक राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में अभी 42,853 लोगों का इलाज चल रहा है।मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को भी सोमवार को वायरस से संक्रमित पाया गया। कर्फ्यू के दौरान अस्पतालों, जांच प्रयोगशालाओं, दवा दुकानों को छोड़कर सभी कार्यालय, फर्म, दुकानें, प्रतिष्ठान, रेस्तरां आदि रात के आठ बजे बंद हो जाएंगे और मीडिया, ई-कॉमर्स डिलीवरी और पेट्रोल पंप जैसी अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को भी छूट रहेगी।
सरकारी अधिकारियों, चिकित्सा कर्मियों और हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने-जाने वाले लोगों को छोड़कर रात्रि नौ बजे से सभी लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आदेश में कहा गया कि अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमति या पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा ऑटो और टैक्सियों सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की अनुमति होगी।

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