विप्लव गुप्ता
पेंड्रा। गौरेला में नाबालिग से गैंगरेप के दो आरोपियों को कोर्ट ने उनकी प्राकृतिक मौत तक कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों ने नाबालिग से बलात्कार के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को डंडे से चोट पहुंचाया था। दोनों आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने 10-10 हजार रुपे का अर्थदंड भी दिया है और अर्थदंड ना देने पर 4-4 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी पड़ेगी। पूरा मामला 1 दिसंबर 2019 को गौरेला थाना क्षेत्र का है। जहां पर एक गांव में रहने वाली एक नाबालिग जो गाय चराने के लिए जंगल गई थी। वहीं मौका देख कर दो आरोपी राय सिंह से और मनोज वाकरे आए और दोनों ने नाबालिग के साथ बल पूर्वक बलात्कार किया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.