गुरुवार, 15 अप्रैल 2021

16 अप्रैल से उत्तराखंड में लागू होगा नाइट कर्फ्यू

पंकज कपूर             
देहरादून। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नाईट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है।जिसके बाद अब रात्रि 10.30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। यह आदेश 16 अप्रैल से प्रदेशभर में लागू हो जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में होने वाले सभी समारोह व सामाजिक आयोजनों में 200 लोगों की अनुमति होगी। सभी सार्वजनिक वाहनों में 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। जिम 50 प्रतिशत क्षमता में साथ चलेंगे। प्रदेशभर में संचालित कोचिंग संस्थान व स्विमिंग पूल पूर्णतयः बंद रहेंगे। वहीं रात्रि कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक संस्थानों में कार्य करने वाले लोगों को शिफ्ट के अनुसार कार्य हेतु छूट रहेगी। इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी। लोडिंग अनलोडिंग व उससे जुड़े लोगों को छूट मिलेगी। वहीं बस, ट्रेन व शादी समारोह से आने जाने वालों को भी राहत मिलेगी। बता दें प्रदेश में आज 2000 से अधिक मरीज सामने आए थे। जिसके चलते सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है।

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