बुधवार, 24 मार्च 2021

यूके: हाईकोर्ट ने कुंभ मेले को लेकर दिए नए निर्देश

पंकज कपूर       
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कुम्भ मेले की निरीक्षण रिपोर्ट देखने के बाद स्वास्थ्य सचिव और मेलाधिकारी को जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही करने को कहा। जांच टीम कुछ बिंदुओं पर संतुष्ट दिखी तो कुछ पर नाराज। न्यायालय ने कहा कि कुंम्भ दर्शन के लिए नैगेटिव आर.टी. पी.सी.आर.रिपोर्ट जरूरी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट ने बताया कि हरकी पौड़ी के मेलाघाट स्थित सौचालय क्षतिग्रस्त हालात में हैं। सीवर लाइन बाहर बह रही है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने शौचालयों के निर्माण साथ कुम्भ मेले में आने वाले भक्तों और यात्रियों के लिए नैगेटिव आर.टी. पी.सी.आर.रिपोर्ट जरूरी रहेगी।

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