मंगलवार, 9 मार्च 2021

आरक्षित वर्ग, नौकरी मे अप्लाई नही कर सकता

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। आरक्षण के नाम पर ओबीसी को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को 7.5 प्रतिशत यानि 50 प्रतिशत जनसँख्या को 49.5 प्रतिशत आरक्षण और बाकि बचा 50.5 प्रतिशत अघोषित आरक्षण मात्र 50 प्रतिशत सवर्णो शेष जातियों के हिस्से में बच गया है और यही फार्मूला पूरे देश में लागू होने वाला है।
सवर्ण जाति की पहली जीत हासिल हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है और फैसला दिया है, कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को सिर्फ आरक्षण उनके वर्ग में ही मिलेगा। चाहे, उसका मेरिट मे कितना ही ऊँचा स्थान हो। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र देता है। तो उसे आरक्षित क्षेत्र में ही जगह मिलेगी और वह अनारक्षित कोटा में जगह नहीं बना सकता। रोस्टर प्रणाली के तहत मुकदमा किया था। और वे लोग विजयी हुए।

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