अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। शराब खरीद कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने वाले प्रेमियों के लिए एक निराशाजनक खबर है। जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार होली के अवसर पर 29 मार्च को जिले के सभी शराब, बियर और भांग के ठेके बंद रहेंगे। आदेश में लिखा है कि जनपद में लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद गाज़ियाबाद में स्थित समस्त स्थानों पर मदिरा, बियर और भांग की बिक्री और परिवहन बंद रहेगा।
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