हरिओम उपाध्याय
फर्रुखाबाद। लाखों रुपये लेकर जमीन बंटवारे के मामले में एसडीएम व एक कर्मी द्वारा दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए सीजेएम के यहां याचिका दायर की गई थी। वही, एसडीएम ने इस मामले में सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सीजेएम ने इस मामले में एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है।
जानकारी के अनुसार फर्रूखाबाद की कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव नुनवारा के रहने वाले अनवर जमाल खां के पिता के नाम गांव कुंवरपुर इमलाक में भूमि है। भूमि के सह खातेदार आसफ जमां से अनवर का विवाद चल रहा है। एसडीएम कायमगंज न्यायालय में यह मुकदमा विचाराधीन है। आरोप है कि एसडीएम कायमगंज व कर्मचारी अंकित कुमार ने आसफ जमां से लाखों रुपये लेकर अनवर जमाल पर समझौते का दबाव बनाया। इंकार करने पर उसे पुलिस से प्रताड़ित कराया गया और झूठे मामले में फंसाकर उसका चालान भी कर दिया गया। आरोप यह भी है कि परवाना भिजवाने के नाम पर उससे सादे कागजों पर हस्ताक्षर भी कराये गये और रुपयों की मांग की गई। वहीं एसडीएम नरेन्द्र कुमार का इस मामले में कहना है कि अनवर जमाल दबंग किस्म का व्यक्ति है। उसका एक बुजुर्ग के साथ भूमि विवाद चल रहा है। थाना दिवस में समझौता कराने के बाद भी वह विवाद कर रह रहा था। इसी कारण उसका शांतिभंग में चालान किया गया था। उन्होंने बताया कि उन पर लगाये गये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अनवर जमाल ने इस मामले में सीजेएम के यहां याचिका दायर की थी। सीजेएम ने इस मामले में एसडीएम व कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देते हुए सुनवाई के लिए सात अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है।
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