अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली/श्रीनगर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की और से जारी समन पर 19 मार्च तक रोक लगा दी। इस समन में महबूबा मुफ्ती को अदालत के समक्ष 15 मार्च को उपस्थित होना था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति हरिराम भंबानी ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया, कि वह महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बाध्य नहीं करें और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च तक स्थगित कर दी। गौरतलब है, कि मंगलवार को महबूबा मुफ्ती ने पीएमएलए कानून 2002 की धारा 50 और अन्य उपबंधों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। जिसमें किसी भी व्यक्ति तो समन जारी कर उससे सबूत दिए जाने का निर्देश दिया जा सकता है।
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