ईएसआइसी लाभार्थी करवा सकेंगे निजी अस्पतालों में इलाज
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ईएसआइसी यानी के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। अब ईएसआइसी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को घर के नजदीक के किसी भी निजी अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा भी मिल गई है। श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में सूचना जारी की कर दी है। बयान में कहा गया है। कि जिन ईएसआइसी लाभार्थियों के आवास के 10 किलोमीटर दायरे में ईएसआइसी अस्पताल नहीं हैं। वे ईएसआइसी के पैनल में शामिल निकटवर्ती निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। नए क्षेत्रों में भी ईएसआइसी योजना का विस्तार करने के से इसके लाभार्थियों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। ऐसे में अब सदस्यों को उनके आवास के नजदीक चिकित्सा सुविधा मुहैया करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे का लगातार विस्तार किया जा रहा है। पढ़िए श्रम मंत्रालय का पूरा बयान
विभिन्न नए क्षेत्रों में भी ईएसआई योजना का विस्तार करने के परिणामस्वरूप ईएसआई लाभार्थियों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। अब ईएसआई सदस्यों को उनके अपने आवास क्षेत्र के आसपास ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के विस्तार और उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
इस समय कुछ क्षेत्रों में ईएसआई के स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों जैसे अस्पताल या औषधालय या इन्श्युर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आईएमपी) के 10 किलोमीटर के दायरे में न होने के चलते ईएसआई लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। ऐसे क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को अब समग्र भारत में ईएसआईसी के नामित अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए लाभार्थी को किसी ईएसआईसी अस्पताल या औषधालय से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
ऐसे क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को ईएसआई के नामित अस्पताल में ओपीडी सेवाओं को मुफ्त और सीधे प्राप्त करने के लिए नामित अस्पताल जाना होगा और अपना ईएसआई ई-पहचान पत्र/स्वास्थ्य पासबुक के साथ आधार कार्ड/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे लाभार्थी ओपीडी में चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाओं के लिए किए गए भुगतान को वापस लेने की सुविधा होगी। यह सुविधा पाने के लिए लाभार्थी को औषधालय एवं शाखा कार्यालय या ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा।
यदि लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है। तब नामित अस्पताल को 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से ईएसआई के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी ताकि लाभार्थी को नकद रहित स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। इस संबंध में ईएसआईसी मुख्यालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की वेबसाइट पर www.esic.nic.in पर उपलब्ध है।
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