महाराष्ट्र: अमरावती और यवतमाल में फिर लगा लॉक डाउन, कोरोना के बढ़ते मामले देखकर मुंबई में जारी हुई नई गाइडलाइन
मनोज सिंह ठाकुर
मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्वी महाराष्ट्र के यवतमाल जिला प्रशासन ने गुरुवार रात से दस दिनों तक के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले दिन में, इसी विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सप्ताहांत लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। यवतमाल के जिलाधिकारी एम डी सिंह ने कहा कि जिले में कोरोना वायरस मामलों की संख्या एक फरवरी से बढ़ रही है। इस कारण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि नए मामलों में से लगभग 80 से 90 प्रतिशत मामले यवतमाल, पंढरकावड़ा और पुसद शहरों से सामने आ रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास बंद रहेंगे और किसी भी धार्मिक कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, शादी में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
इस समय कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का सबसे अधिक कहर महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र में बीते गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 5,427 मामले दायर हुए हैं। अब जो खबर आई है। उसके अनुसार महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। अब राज्य में दिन पर दिन कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ते हुए देख प्रभावित शहरों में नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बीएमसी ने भी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जारी की गई नयी गाइडलाइन के अनुसार कोविड सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने का फैसला किया है। जी दरअसल इस बारे में एक अधिकारी ने जानकारी दी है।
अधिकारी के अनुसार ‘बीएमसी ने मास्क के बिना सार्वजनिक रूप से पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसके अलावा अधिकारी ने यह भी कहा है। कि कोविड सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले समारोह हॉल, व्यायामशाला और अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी का कहना है। मुंंबई में यदि फंक्शन हॉल, व्यायामशालाओं और रेस्तरां में लोगों की संख्या सीमा से अधिक पाई जाती है। तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। फंक्शन हॉल में 50 से ज्यादा लोगों अनुमति नहीं होगी।
केवल इतना ही नहीं बल्कि रेस्तरां में अकुपेंसी से 50 फीसद तक ही लोगों को इजाजत दी जाएगी। आगे आयुक्त ने यह भी कहा है। कि, ‘हमारी कोशिश है। कि रेस्तरां, बार, फंक्शन हॉल, सार्वजनिक उद्यान, नाइट क्लब और सिनेमाघरों में ज्यादा भीड़ न हो। वहीं कहा गया है। यवतमाल जिले में धार्मिक स्थान खुले रहेंगे लेकिन इन स्थानों पर कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। जी दरअसल अमरावती और यवतमाल में दो नए म्यूटेशन का पता लगाया है। जो एंटीबॉडी को निष्कि्रय कर सकता है। ऐसे में अमरावती में लॉकडाउन लगाने के बारे में जानकारी मिली है। आप सभी को बता दें कि महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री और राकांपा के प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल ने भी बीते दिनों ही यह बताया है। कि ‘वह कोरोना से संक्रमित हैं।
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