मालकिन को चाय में नशीली दवा देकर नौकर करता था दुष्कर्म, खुलासा होने पर आरोपी को मिली कड़ी सजा
मेदिनीपुर। मालकिन को चाय में नशीला पदार्थ पिला कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीष मोतीश कुमार ङ्क्षसह ने आरोपित नौकर को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश ने दुष्कर्मी नौकर द्वारा मालकिन के साथ दुष्कर्म करने की घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने का भय दिखाकर लाखों रुपये ऐंठने के लिए आरोपित को तीन वर्ष की सजा सुनाई। सजा के अलावा साठ हजार रुपया जुर्माना अदा करने और नहीं देने पर एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतने का फैसला दिया है। यह सजा पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिमी मेदिनीपुर जिला अन्तर्गत मोहनपुर थाना क्षेत्र के एकपुरा निवासी सुकुमार जाना को दी गयी है।
जानकारी के मुताबिक, इस घटना की प्राथमिकी 28 जून 2019 को पीडि़ता के टंकित आवेदन पत्र के आधार पर सदर थाना में दर्ज की गयी थी ।आवेदन में कहा गया था कि उपरोक्त तिथि से कुछ माह पूर्व पीडि़ता के पति की पोङ्क्षस्टग गया जिला में थी। आरोपित उसके घर में नौकर के रूप में काम करता था। एक दिन जब उसका पति आफिस एवं बच्चे स्कूल चले गये थे। तो उसने आरोपित को चाय बनाने को कहा।आरोपित ने चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया। जिसे पीने के बाद वह बेहोश होकर पलंग पर गिर गयी।
बेहोशी की हालत में आरोपित नौकर ने उसके साथ दुष्कर्म कर इसकी वीडियो बना ली और घर से चला गया। होश आने पर उसे घटित घटना का एहसास हुआ। डर से महिला ने अपने पति को नहीं बतायी। अगले दिन आरोपित पुन काम करने आया और पीडि़ता को अकेला पाकर उसे वीडियो और फोटो दिखाकर उसकी बात मान लेने और नहीं तो इसे सोशल मीडिया एवं वाट्सएप पर वायरल कर देने की धमकी दी।
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