गाज़ियाबाद। नगर निगम के द्वारा डिजीटल होर्डिंग का 15 साल अवधि के लिए ठेका दिए जाने का मुददा तूल पकड रहा है। पर्यावरण विद सुशील राघव ने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप किए जाने का आग्रह किया है। राघव ने कहा कि जब किसी जिले में अधिकारी तीन साल के लिए तैनात होता है तो ऐसे में 15 साल अवधि के लिए होर्डिंग यूनीपोल आदि का ठेका छोडा जाना पूरी तरह से गलत है। वैसे भी राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के साफ लिखित आदेश है कि मुख्य सडकों के किनारे होर्डिंग एवं यूनीपोल नहीं होने चाहिए।एनएएचआई के द्वारा हाल में एक लेटर के माध्यम से डीएम गाजियाबाद, हापुड,नोएडा आदि को मुख्य मार्गों से होेर्डिंग हटवाने के लिए कहा था। राघव ने ये भी साफ किया कि इस चेतावनी नोटिस के बावजूद यदि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का काम किया गया तो उच्च न्यायालय की शरण ली जाएगी।
सुशील राघव ने कहा कि उनके संज्ञान में लाया गया कि नगर निगम के करीब 15 हजार स्कवायर मीटर एरिया में डिजीटल होर्डिंग एवं यूनीपोल का ठेका अगले 15 साल के लिए छोड किसी कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए खेल किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि वैसे ही अवैध होर्डिंग का पिछले डेढ दशक से खेल चल रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से बहुत से होर्डिंग माफिया अदालत से स्टे के आड़ में आर्थिक लाभ उठा रहे है।
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