व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कहा- लोगों की निजता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सएप पर यूरोपीय उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीयों के लिए निजता के कम मानकों का आरोप लगाने वाली एक नई याचिका पर सोमवार को केंद्र और संदेश भेजने वाले एप को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में उनसे जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों को गंभीर आशंका है। कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने करमान्या सिंह सरीन के अंतरिम आवेदन पर सरकार और फेसबुक की मिल्कियत वाले व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2017 की लंबित एक याचिका में दायर अंतरिम आवेदन पर जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोग कंपनी से ज्यादा अपनी निजता को अहमियत देते हैं। भले ही कंपनी का मूल्य अरबों रुपये का हो। व्हाट्सएप ने शीर्ष अदालत से कहा कि यूरोप में निजता को लेकर विशेष कानून है। अगर भारत में भी ऐसा ही कानून होगा, तो उसका पालन करेंगे।
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