पंकज कुमार
एटा। पुलिस महानिरीक्षक, अलीगढ परिक्षेत्र, अलीगढ पीयूष मोर्डिया द्वारा जनपद का वार्षिक निरीक्षण किया गया। समय प्रातः 08.00 बजे से पुलिस लाइन एटा पहॅुचकर पुलिस लाइन में सलामी लेने के पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। तदोपरांत पुलिस लाईन का भ्रमण/निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन्स परिसर में बने क्वार्टर गार्द, एम.टी अनुभाग, पुलिस चिकित्सालय, भोजनालय, आर.ओ प्लांट एवं बैरिकों आदि का भ्रमण किया गया। जिसमें भोजनालय के निरीक्षण के दौरान साफ सफाई एवं भोजन उच्चकोटि का पाए जाने पर संबंधित की सराहना की। पुलिस लाईन परिसर में साफ-सफाई अच्छी पायी गयी।
बैरिकों में साफ-सफाई पर ओर ध्यान देने और पुलिस लाईन के अनुशासन रजिस्टर, निलम्बन रजिस्टर को अध्यावधिक रखने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त पुलिस लाईन की मैगजीन में उपलब्ध कारतूसों व खोखा कारतूसों का भौतिक सत्यापन करवाने के निर्देश भी दिए गए। तत्पश्चात् समय 10.30 बजे से 12.30 बजे तक पुलिस कार्यालय का भ्रमण/निरीक्षण किया गया। पुलिस कार्यालय की साफ-सफाई एवं पूरे प्रशासनिक भवन/परिसर का रखरखाव उच्चकोटि का पाया गया। पत्र व्यवहार शाखा एवं आंकिक शाखा में चल रहे मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने और इन शाखाओं में नियुक्त लिपिकों के कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके उपरांत समय 12.30 बजे से 13.30 बजे तक समस्त राजपत्रित अधिकारी/थाना प्रभारी एवं शाखा प्रभारियों के साथ अपराध गोष्ठी/अपराध समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा के दौरान आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दृष्टिगत समस्त अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए। निरोधात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही पर बल दिया गया तथा क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों को उनके सर्किल/थाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। अनुसूचितजाति तथाअनुसूचित जनजाति के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापरक विधिक निस्तारण करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए, इन मामलों में पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक धनराशि के लम्बित मामलों में जिलाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ बैठक कर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया। महिलाओं/छोटे बच्चों, पीड़ित/गरीब व्यक्ति सम्बन्धी मामलों में त्वरित कार्यवाही करने, जाति/धर्म के आधार पर कार्यवाही न करने, अवैध शराब, नकली शराब बनाने वालों पर सख्त कार्यवाही किए जाने की हिदायत दी गयी।
उपस्थित अधिकारियों को अपनी तीन प्राथमिकताओं (1) घटनास्थल पर थानाध्यक्ष तत्काल पहुॅचे (2) वादी से दुव्र्यवहार कदापि न करें (3) थानाध्यक्ष का व्यक्तिगत आचरण उच्चकोटि का हो से अवगत कराते हुए निर्देशित किया गया, कि इन तीनों बिन्दुओं पर यदि कोई शिकायत प्राप्त हुयी तो उसे गम्भीरता से लेते हुए कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह तीनों बिन्दु अच्छी पुलिसिंग के सबसे महत्वपूर्ण बिन्दू है। पुलिसिंग संबंधी प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट करते हुए निर्देशित किया गया कि धारा 363/366 भादवि के अपराधों की विवेचना थानाप्रभारी स्वयं करें तथा अपहृता की बरामदगी तत्काल सुनिश्चित करें, अनावश्यक रूप से विवेचनाओं को लम्बित न रखें- 72 घण्टे के अन्दर यह निर्णय लेकर कि घटना सत्य है अथवा असत्य है। तदनुसार विवेचनात्मक कार्यवाही कर त्वरित निस्तारण करें। वास्तविक रूप से सक्रिय अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें सक्रिय अपराधियों की सूची पर लाकर उनकी निगरानी करे।
थानों पर लम्बित मालों के निस्तारण हेतु 15 दिवस का विशेष अभियान चलवाकर मा. न्यायालय से निस्तारित अभियोगों का पर्चा फैसला निकलवाकर उसके आधार पर मालों का अधिक से अधिक नियमानुसार निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के दृष्टिगत रात्रि की अपेक्षा दिन में दबिश का आयोजन करना और जामीनान की थाने पर माह में एक बार उपस्थिति अनिवार्य करने का सुझाव भी थाना प्रभारियों को दिया गया। गोष्ठी के अन्त में समस्त थानाप्रभारियों को गैर प्रान्त की/अवैध शराब की बिक्री पर तथा जुआ-सट्टा पर रोक लगाने की कड़ी हिदायत देते हुए स्पष्ट किया गया कि इन अवैध धंधों का किसी थाना क्षेत्र में होना पाये जाने को अत्यंत गम्भीरता से लिया जायेगा और थानाप्रभारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। इसी क्रम में जनपदीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से भेंट वार्ता कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया। गोष्ठी के उपरांत नगरीय थाना बागवाला तथा ग्रामीण थाना मलावन पर पहुंचकर, थाने का निरीक्षण किया गया। थाने के निरीक्षण के दौरान थाने की साफ सफाई एवं कम्पयूटर उपकरणों के रखरखाव/ संचालन का कार्य संतोषजनक पाया गया। थाना के भोजनालय में साफ सफाई उच्चकोटि की पाई गयी। थाने पर लम्बित मामलों, लम्बित विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण तथा अभिलेखों को अध्यावधिक रखने हेतु थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया।
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