हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन-2021 के लिए आरक्षण नीति व शासनादेश को लेकर पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस बार पंचायत चुनावों में रोटेशन लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड मेंबर क्षेत्र पंचायत के सदस्य ग्राम प्रधान एवं उनके सदस्य सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है। इस शासनादेश में उनके आरक्षण आवंटन की व्यवस्था घोषित की गई है। पिछले पांच चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाएगा। उन्होंने बताया कि एससी, ओबीसी महिला के क्रम में आरक्षण होगा। उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि जो पद पहले आरक्षित नहीं था, उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 2 से 8 मार्च तक आपत्ति दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जिला पंचायत का आरक्षण का आवंटन निर्गत किया गया है। पंचायत प्रमुख का जनपद वार आरक्षण चार्ट भी जारी हो गया है। अब निदेशालय द्वारा विकासखंड वार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जनपदों को उपलब्ध कराया जाएगा। निदेशालय स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी तथा प्रमुख अधिकारियों का प्रशिक्षण 16 फरवरी से 17 फरवरी तक होगा। जनपद स्तर पर विकास खंड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण 18 फरवरी से 19 फरवरी तक होगा। जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत, प्रधानों तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव 20 फरवरी से 1 मार्च तक तैयार होगा।
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