लखनऊ। यूपी में पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे प्रत्याशियों के इम्तिहान की तारीखों की घोषणा हाई कोर्ट ने कर दी है। देश के ग्रामीण हिस्सों के लिए लगभग किसी त्योहार से कम नहीं माने जाने वाले प्रधानी के चुनावों को पूर्ण कराने के लिए कोर्ट ने 30 अप्रैल तक का वक्त दिया है।वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने हेतु 15 मई तक का वक्त तय किया गया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के रवैये पर नाराजगी जताते हुए विजय उपाध्याय की याचिका पर सुनाया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार यूपी में पंचायत चुनाव 17 अप्रैल तक करा ले। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण निर्धारण के बाद 30 अप्रैल तक हर हाल में पंचायतों का गठन करते हुए ग्राम प्रधानी का चुनाव करा लें। वहीं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराने के लिए कोर्ट ने सरकार को 15 मई तक का वक्त दिया है।
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