अयोध्या की मस्जिद निर्माण में अड़ंगा- आवंटित 5 एकड़ जमीन पर उठा विवाद, हाईकोर्ट में में चुनौती 08 फरवरी को सुनवाई
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बुधवार को एक रिट याचिका दाखिल कर अयेाध्या जिले के धन्नीपुर गावं में मस्जिद बनाने के लिए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित कुल 29 एकड़ जमीन में से पांच एकड़ को विवादित बताया गया है। याचिका दिल्ली की दो महिलाओं ने दायर किया है। इस पर 8 फरवरी को सुनवाई संभावित है। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद टाइटल सूट मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7 नवंबर 2019 को पारित निर्णय के अनुपालन में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति से सुन्नी वक्फ बोर्ड केा उक्त जमीन आवंटित किया है।
याचिका दायर कर दोनों महिलाओं ने आवंटित जमीन मे से पांच एकड़ पर अपना हक होने का दावा किया है। साथ ही यह भी कहा है। कि उक्त 5 एकड़ की जमीन के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष एक मुकदमा विचाराधीन है।
दिल्ली की दो महिलाओं रानी कपूरी व रमा रानी ने दाखिल की याचिका
यह याचिका रानी कपूर पंजाबी व रमा रानी पंजाबी की ओर से दाखिल की गई है। याचियों का कहना है। कि बंटवारे के समय उनके माता-पिता पाकिस्तान के पंजाब से आए थे। वे फैजाबाद (अब अयोध्या) जनपद में ही बस गए। बाद में उन्हें नजूल विभाग में ऑक्शनिस्ट के पद पर नौकरी भी मिली। उनके पिता ज्ञान चंद्र पंजाबी को 1560 रुपए में पांच साल के लिए ग्राम धन्नीपुर, परगना मगलसी, तहसील सोहावल, जनपद फैजाबाद में लगभग 28 एकड़ जमीन का पट्टा दिया गया।
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