मोमीन अहमद
बागपत। बागपत पुलिस की सम्यक पैरवी एंव अभियोजन अधिकारी राजीव कुमार के सहयोग से दुष्कर्म के आरोपी रोजूद्दीन पुत्र माल्लू निवासी भटटा कालोनी, नई बस्ती कस्बा खेकड़ा जनपद सम्बधित पॉक्सो एक्ट को माननीय न्यायालय ADJ-5 पोक्सो बागपत द्वारा विचार्णोपरान्त दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के अपराध का दोषी मानते हुये आरोपी को दस वर्ष का कठोर करावास एवं कुल 25,000-/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उल्लेखनीय है, कि जनपद बागपत के थाना खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई। जिसके संबंध में पीड़िता/वादिया द्वारा दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर बनाम रोजूद्दीन उपरोक्त पंजीकृत कराया था। थाना खेकड़ा के तत्कालीन जवाहर सिहं द्वारा संलिप्त आरोपी रोजूद्दीन उपरोक्त को गिरफ्तार किया और विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। आरोपी के विरूद्ध धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तगर्त आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.