मंगलवार, 12 जनवरी 2021

हाईकोर्ट का फैसला, विकास के लिए 'स्वतंत्र' संस्था

राणा ऑबराय

चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायतों को गां के विकास के लिए एक स्वतंत्र संस्था बताया है। दरअसल हरियाणा सरकार द्वारा आदेश जारी कर पंचायतों के विकास कार्य के लिए एफडी से पैसे निकालने पर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत स्वतंत्र संस्था है और उसे निर्णय लेने का हक है कि कौन सा विकास कार्य करना है और कहां पैसा खर्च करना है। सरकार का काम केवल निगरानी रखने का है। हरियाणा सरकार के इस फैसले के खिलाफ फरीदाबाद की छह ग्राम पंचायतों ने याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। पंचायतों का कहना था कि सरकार के इस निर्णय के चलते गांव के विकास कार्य रुक गए हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने जब सरकार से जवाब मांगा तो सरकार ने कहा कि लगातार पंचायतों द्वारा पैसे के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही थी। इन मामलों की जांच के लिए ऐसा आदेश जारी किया गया था।

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