कल से बदल जायेगा यूपी में आरटीओ का कामकाज़, बंद हो जाएंगी ये 13 सेवाएं
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। यूपी परिवहन विभाग अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सोमवार यानी 1 फरवरी से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से गाजियाबाद आरटीओ सहित प्रदेश के लगभग सभी परिवहन कार्यलयों में गाड़ियों से जुड़े 13 काम बंद हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने एक फरवरी से इस नियम को लागू कर दिया है। खासकर अब व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। पिछले दिनों ही यूपी सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था। कि अगर 15 अप्रैल तक वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी तो 16 अप्रैल से 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
दरअसल, 1 फरवरी से गाजियाबाद और नोएडा सहित प्रदेश के सभी आरटीओ में बिना एचएसआरपी के वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सेकेंड कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, पता परिवर्तन, रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइपोथैकेशन कैंसिलेशन, हाइपोथैकेशन एंडोर्समेंट, नया परमिट, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, ईएमआई वाले वाहनों का निस्तारण, मंथली टैक्स और नेशनल परमिट के काम नहीं होंगे।
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