कोलकाता। अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मृत व्यक्ति के स्पर्म पर केवल उसकी पत्नी का ही अधिकार हो सकता है। मृतक के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मृतक के जिस स्पर्म को दिल्ली के स्पर्म बैंक में स्टोर करके रखा गया है। उस पर सिर्फ और सिर्फ मृतक की विधवा पत्नी का ही हक है। मृतक के पिता ने पिछले साल मार्च में याचिका दायर करते हुए अपने पक्ष में फैसला सुनाने की गुहार लगाई थी। जानकारी के मुताबिक, मृत व्यक्ति के पिता ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके बेटे का स्पर्म दिल्ली के स्पर्म बैंक में संरक्षित किया गया है। उन्हें बेटे का स्पर्म बैंक से निकलवाने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अग्रीमेंट की एक तय अवधि के बाद स्पर्म बेकार हो जाएगा। अदालत ने पिता की दलीलों को सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि स्पर्म पर अधिकार सिर्फ पत्नी का हो सकता है।
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