ट्रैक्टर मालिक किसानों से 10 लाख तक के पसर्नल बॉन्ड व जमानत मांगने पर याचिका दाखिल, एचसी ने मांगा जवाब
बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ट्रैक्टर मालिक किसानों से भारी राशि के पर्सनल बॉन्ड और जमानतें मांगने के मामले में डीएम, सीतापुर से जवाब तलब किया है। दरअसल सीतापुर के डीएम ने जिले के ट्रैक्टर मालिक किसानों को नोटिस भेजा था। सीआरपीसी की धारा-111 के तहत ये नोटिस भेजा गया था। इसमें कानून व्यवस्था पर संकट की आशंका के चलते नोटिस देने की बात कही गई थी। नोटिस में ट्रैक्टर मालिक किसानों से 50 हज़ार से लेकर 10 लाख तक के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रक़म की दो जमानतें मांगी गई थीं। डीएम सीतापुर के इस आदेश पर जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश अपर महाधिवक्ता को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने अरुन्धति धुरू की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।
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