शनिवार, 23 जनवरी 2021

ठेके बंद, शराब स्टोर करने पर पूर्ण रोक लगाई

जिला मजिस्ट्रेट ने 13 से 14 फरवरी व 17 फरवरी को किया ड्राई डे घोषित : अपनीत रियात  
अमित शर्मा 
होशियारपुर। पंजाब चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशों पर जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने नगर निगम नगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव के संबंध में अमन व कानून की स्थिति बहाल रखने के लिए 13 फरवरी 2021 सांय 6 बजे से 14 फरवरी 2021 सांय 6 बजे मतदान वाले दिन तक ड्राई डे घोषित किया है। इसके अलावा 17 फरवरी वोटों की गिनती वाले दिन भी पूरा दिन ड्राई डे रहेगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला होशियारपुर के नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत के दायरे में 13 फरवरी सांय 6 बजे से 14 फरवरी सांय 6 बजे तक व 17 फरवरी को ड्राई डे घोषित करते हुए शराब के ठेके बंद करने व शराब स्टोर करने पर पूर्ण रोक लगा दी है। यह आदेश होटलों, क्लबों व शराब के अहातों जहां शराब बेचने व पीने की कानूनी आज्ञा है। पर भी पूर्ण तौर पर लागू रहेगा।

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