अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से कहा, “आपको अर्जी वापस लेनी चाहिए। इस मामले में आप अथॉरिटी हैं, आप ही डील कीजिए। यह ऐसा मामला नहीं कि कोर्ट आदेश जारी करे।” कोर्ट के इस कमेंट के बाद सरकार ने अर्जी वापस ले ली। कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को ये किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये वही संगठन है जिसने कल कमेटी के संविधान को खारिज कर दिया था। हमने कमेटी को अधिकार दिया है कि किसानों की बात सुने और हमें रिपोर्ट सौंपे। इसमें भेदभाव की क्या बात है? कोर्ट को बदनाम न करें। (कमेटी पर भेदभाव के आरोपों पर) कमेटी के सदस्यों को फैसला लेने का अधिकार नहीं दिया है। अगर आपको कमेटी के सामने नहीं जाना तो मत जाइए लेकिन, इस तरह किसी को बदनाम न करें।
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