गुरुवार, 7 जनवरी 2021

कम उम्र में धूम्रपान के विरुद्ध बनेगा कानून

युवाओं में ध्रूमपान की बढ़ती लत से चिंतित केंद्र सरकार उम्र सीमा को बढ़ाने जा रही है। बिल में धूम्रपान और तंबाकू उत्पाद सेवन की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है। इससे पहले, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम सीमा 18 साल थी। इसके अलावा, खुदरा सिगरेट की बिक्री भी बैन होगा। सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करनेवालों को बढ़ा हुआ जुर्माना देना होगा।
केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति एंव वितरण का निषेध विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 का बिल तैयार कर लिया है। नए संशोधित कानून के मुताबिक, कोई शख्स 21 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट और तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। उसे सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, बिक्री की पेशकश या बिक्री की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों के एक सौ मीटर की परिधि में सिगरेट और तंबाकू की बिक्री गैर कानूनी माना जाएगा। खुले सिगरेट की बिक्री को बैन करने के लिए भी संशोधन किया जा रहा है। उससे खुले में या खुदरा सिगरेट बेचना प्रतिबंधित हो जाएगा। सिगरेट सिर्फ पैकेट में ही बेची जा सकेगी। 21 साल से कम उम्र को तंबाकू उत्पाद बेचने पर सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। नियमों का उल्लंघन करनेवाले को सख्त सजा समेत कड़े जुर्माने का सामना करना होगा। जुर्माने की राशि 1 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक रखी गई है जबकि जेल की सजा 2 साल से लेकर 7 साल तक किया गया है। अवैध सिगरेट का विनिर्माण दो साल की जेल और एक लाख जुर्माने की वजह बनेगी। 
इसके अलावा, प्रतिबंधित क्षेत्रों में धूम्रपान करते पकड़े जाने पर जुर्माना की राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 2 हजार रुपए की गई है। कानून का मसौदा पिछले साल आई एक रिपोर्ट के आधार पर तैयार हो रहा है। भारत में सभी प्रकार के कैंसर की बीमारी के लिए 27 फीसद तंबाकू की भूमिका है जबकि धूम्रपान के कारण देश का स्वास्थ्य पर खर्च 13 हजार 300 करोड़ रुपए है। एक आंकलन के मुताबिक, भारत के तंबाकू इस्तेमाल करनेवालों की 35 फीसद आबादी 18 साल से पहले शुरू कर देती है जबकि 70 फीसद 21 साल की उम्र के पहुंचने पर शुरू करते हैं। अगर वर्तमान रुजहान जारी रहा, तो आज के 250 मिलियन बच्चों की मौत तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से होगी।

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