राणा ओबराय
चंडीगढ़। हरियाणा में महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिए जाने के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिसके अनुसार पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियों को लेकर मुद्दा उठाया गया है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस जारी किया है। रेवाड़ी निवासी कैलाश बाई की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि यह असंवैधानिक है। इससे गैरकानूनी तरीके से महिलाओं को मात्र 50% तक सीमित किया गया है। दरअसल सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी।
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