बुधवार, 2 दिसंबर 2020

प्रदूषणः पटाखों की बिक्री-उपयोग पर प्रतिबंध

अश्वनी उपाध्याय


गाजियाबाद। गाज़ियाबाद समेत एनसीआर के सभी शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। अधिकरण द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जहां हवा की गुणवत्ता मोडरेट है वहाँ क्रिसमस और नए साल पर उन इलाकों में रात 11:30 से 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इसके साथ ही एनजीटी ने सभी जिलों में हवा की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए यंत्र लगाने का आदेश दिया है।


आपको बता दें कि एनजीटी प्रमुख जस्टिस ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने इसके साथ ही देश के उन सभी शहरों में भी पटाखों के बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था जहां पर पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही थी।                                


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