मास्क नही पहने वाले बेपरवाह लोगो के विरुद्ध होगी कार्यवाही आयुक्त
हेमन्त साहू
ब्यावर। नगर परिषद ब्यावर द्वारा कोविड-19 कोरोना की रोकथाम एवं बचाव हेतु नगर परिषद मीटींंग हॉल में गुरुवार को एन.जी.ओ रिपलेस ऑफ चेन्ज फाउण्डेशन एवं रामचन्द्र मिशन व हार्टफुलनेस इन्सटीटयूट के सहयोग से एन 95 मास्क वितरण एवं सोशल डिस्टेसिंग एवं कोविड-19 की राज्य सरकार की एडवाईजरी की पालना कराने हेतु व स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छा कार्य किये जाने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें नगर परिषद के आयुक्त जब्बर सिंह, ने कहा कि मास्क नही पहनने वाले लोगो के विरुद्ध कयर्यवाही कडी की जाएगी। 4 दिसम्बर शुक्रवार से नगर परिषद टीम व पुलिस प्रशासन शहर के हर चौराहे, बाजार सहित सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क पाए जाने पर तुरंत कार्यवाही करते हुए 500 सौ रुपए जुर्माना वसुला जाएगा। अत सभी शहरवासियो से अनुरोध है। कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। इस दौरान आयुक्त जब्बरसिंह ने मोहिन्द्रराय फुलवारी कार्यालय अधीक्षक, मनोज शर्मा पेरोकार प्रथम, अशोक जादम लोकवास्तु मिस्त्री नगर परिषद कर्मचारी स्ंध अध्यक्ष, उमर फारूख दफ्तरी उपस्थित हुए।
स्वास्थ्य निरीक्षक, समस्त जमादारों, सहायक जमादारों चेतन बोयत, नीरज तर्क, रोहित पण्डित, शिवराज चांवरिया, कमलेश, मुकेश डुलग्च, संतोष तेजी, गोपाल गोयर, लक्ष्मण तेजी, दुलीचन्द, अंकित पण्डित, राकेश पडियार, नोरत गुजराती, राजेन्द्र पण्डित, सोनू काकडा को सफाई व स्वच्छता का कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य निरीक्षक, समस्त जमादारों, सहायक जमादारों को सफाई व स्वच्छता का कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों आयुक्त जब्बर सिंह द्वारा एन.जी.ओ सस्था रिपलस ऑफ चेन्ज फाउण्डेशन एवं रामचन्द्र मिशन व हार्टफुलनेस इन्सटीटयूट के ब्यावर शहर के सेन्टर कार्डिनेटर हर्ष खत्री व प्रशिक्षक मनोज कुमार शर्मा, मनोज भंवरिया, मोहिन्द्रराय एन. 95 मास्क वितरित किये गये तथा मास्क निरन्तर पहने रखने के लिए जागरूक किया गया।
आयुक्त जब्बर सिंह मय टीम द्वारा माईक एनाउन्समेन्ट कर आवश्यक कार्य होने से ही बाजार में आने राज्य सरकार की एडवाईजरी की पालना करने, मास्क निरन्तर पहने रखने तथा दुकान पर भीड नही करके एक-एक ग्राहक को क्रमबद्व तरीके से माल का विक्रय करने के लिए समझाईश की गई साथ ही सभी से यह भी अपील की गई की राज्य सरकार द्वारा बिना मास्क पाये जाने पर जुर्माना राशि में बढोतरी करते हुए अब 500/- रूपये का जुर्माना निर्धारित किया गया एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी किये गये विनियमों में आमंत्रित किये गये मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नही होने के प्रावधान की पालना नही करने पर 25,000/- रूपये का जुर्माना वसूल किया जायेगा साथ ही कानूनन कार्यवाही के संबंध में जागरूक किया गया एवं उक्त प्रावधानों की पालना के साथ-साथ एवं कोविड-19 प्रोटोकोल जैसे अनिवार्य फेसमास्क, सामाजिक दूरी, सेनेटाईजर की उपलब्धता, थर्मल स्केनिक आदि की अनुपालना सुनिष्चित करने का प्रचार-प्रसार किया जावे साथ ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिसम्बर माह हेतु कोविड-19 जन आन्दोलन की समय-समय पर पूर्ण पालना करते हुए जागरूकता अभियान को निरन्तर जारी रखे, साथ ही कोविड-19 गाईडलाईन की निरन्तर की जावे।
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