जयपुर। कैबिनेट बैठक में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में संशोधन कर राज्य सरकार के कार्मिकों की 1 जून, 2002 के बाद संतानों की संख्या दो अधिक होने पर 3 वर्ष के लिए एसीपी रोकी जाकर आगामी एसीपी में उसके पारिणामिक प्रभाव को समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमों में संशोधन कर वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल, संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य को शिक्षा विभाग के सीनियर सैकंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य के समकक्ष वेतनमान देने को मंजूरी दी है। अब प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल, संस्कृत शिक्षा विभाग को दिनांक 01.07.2013 से 31.12.2015 तक काल्पनिक आधार पर ग्रेड-पे 6000 से बढ़ाकर 6600 तथा 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की पे-मैट्रिक्स में एल-15 से बढ़ाकर एल-16 के अनुसार दिया जाएगा।वास्तविक भुगतान अधिसूचना की दिनांक से देय होगा।
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