नई दिल्ली। लंबित मांगों को लेकर चल रही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के नर्स संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। नर्सों ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और संविदा नियुक्तियों को खत्म करने जैसे मुद्दों पर 14 दिसंबर को दोपहर बाद से हड़ताल शुरू की थी। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने नर्सों की हड़ताल के खिलाफ एम्स की एक याचिका पर आदेश सुनाया।...
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