गांधीनगर। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में मास्क नहीं पहनने वालों से अब तक 90 करोड़ रुपये वसूले जाने पर हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा, सरकार ने जुर्माने के तौर पर मोटी रकम तो हासिल कर ली, लेकिन कोविड-19 के दिशानिर्देशों को लागू नहीं करवा पा रही है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष आर रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने मंगलवार को अस्पतालों में कोरोना मरीजों के ठीक से इलाज और शवों के साथ गरिमामय व्यवहार को लेकर स्वत: की जा रही सुनवाई की। इस दौरान पीठ ने गुजरात सरकार से सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में जानना चाहा।
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