अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने कोरोना के नए प्रकार (स्ट्रेन) के सामने आने के बाद दिल्ली सरकार को कोविड 19 की जांच व उसका फॉलोअप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली-यूके की फ्लाइट बंद होने से पूर्व बड़ी संख्या में यात्रियों के यूके से भारत आने के मद्देनजर न्यायाधीश हीमा कोहली व सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किए। खंडपीठ ने सरकार से दो हफ्ते के भीतर कोविड 19 के बाद होने वाली परेशानियों के मद्देनजर मानक संचालक प्रक्रिया तैयार करने को भी कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह माना कि राजधानी में कोविड 19 को लेकर हालात पहले से सुधर रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी पूर्व के मुकाबले घटी है।
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