गुरुवार, 19 नवंबर 2020

सीबीआई जांच के लिए राज्य की अनुमति

जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला


अकांशु उपाध्याय


नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की छानबीन के अधिकार क्षेत्र के संबंध में अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अक्सर यह सवाल सामने आता है। कि क्या जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है। ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है।
अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था। और कहा था। कि राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ली जाती है। हालांकि जांच की अनुमति महाराष्ट्र सरकार के वापस लेने से जारी छानबीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन अगर भविष्य में सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच पड़ताल करना चाहती है। तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होगी। जब तक कि अदालत की तरफ से जांच के आदेश नहीं दिए गए हों।                                 


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