बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की गोली लगने से मौत के चर्चित मामले में यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले की न्यायिक या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग हाईकोर्ट ने ठुकराई दी है। हाईकोर्ट ने कहा, इस मामले में दखल देने की फिलहाल कोई ज़रुरत नहीं है। आपको बता दें प्रयागराज के सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाकर भट्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने पूरे मामले में सीबीआई या न्यायिक जांच कराए जाने के आदेश देने, हाईकोर्ट द्वारा जांच की मॉनिटरिंग करने, पीड़ित परिवार व गवाहों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जैसी मांग की थी। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है। इसी मामले में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार सस्पेंड किये जा चुके है। वहीं पाटीदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है।
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