एनजीटी के आदेश पर गाज़ियाबाद समेत पूरे एनसीआर में पटाखे बैन आज रात से आदेश लागू
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) ने एक आदेश जारी कर गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम और फ़रीदाबाद में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है। कि मोडरेट एम्बिएंट एयर क्वालिटी वाले सभी शहरों में केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं।
पूरे देश में होगा आदेश लागूः एनजीटी का यह आदेश पूरे भारत के उन शहरों में भी लागू होगा जहां वायु का स्तर खराब की श्रेणी में है। यह आदेश 9 नवंबर की रात से शुरू होकर 30 नवंबर तक लागू होगा। इस दौरान दो घंटे की अवधि में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 7 नवंबर से पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था। आज ग्रीन कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बैंच ने अपना आदेश जारी करने से पहले सभी पक्षों की बात विस्तार से सुनी। पिछली सुनवाई में सभी संबन्धित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों के अलावा पटाखे के व्यापार तथा पटाखे बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने अपने पक्ष रखें। इंडियन फायर वर्क्स मेन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी प्रस्तुत हुए जबकि एमिकस के तौर पर वरिष्ठ वकील राज पंजवानी उपस्थित थे।
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