रविवार, 8 नवंबर 2020

फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी करने का आरोप

चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधडी करने का आरोप 


ब्यावर, (हेमन्त साहू)।  काबरा सदन, गणपति भवन के पास, प्रताप नगर निवासी अंकुर काबरा पुत्र नवल किशोर काबरा को जानबूझकर जानबूझ कर धोखाधड़ी पूर्ण आचरण करते हुए चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करके फर्जी दस्तावेज बनाते हुए असली के रूप में उपयोग करने के आरोप में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि विनीता साहू पत्नी दिनेश साहू ने अपने अधिवक्ता प्रवीण जैन के मार्फत न्यायालय में परिवाद पेश कर आरोप लगाया था कि आरोपी अंकुर काबरा ने उसकी दी हुई राशि ₹1लाख पचास हजार के पुनर्भुगतान हेतु आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की ऑनलाइन शाखा के खाते का चेक अपने हस्ताक्षर से जारी कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने अपने भारतीय स्टेट बैंक के अपने खाते में समाशोधन हेतु चेक जमा करवाया तो आईडीबीआई की शाखा से हस्ताक्षर भिन्न होने के कारण लौटा दिया गया। उसके द्वारा किये गए कृत्य से साफ जाहिर हो गया कि आरोपी ने जानबूझकर ऐसा किया।                


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