मास्क नहीं पहनने वालों से 78 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया
अहमदाबाद। अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू घोषित किया गया है। जैसे ही कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है। राज्य सरकार ने मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। दूसरी ओर, राज्य में 26 लाख नागरिकों से 78 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। जिन्होंने 15 जून से मास्क नहीं पहना है। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी की वार्षिक कमाई से अधिक है। 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया। इसके बाद, 31 अक्टूबर, 2019 तक पर्यटकों की आय 63.50 करोड़ रुपए थी।
अहमदाबाद में प्रति मिनट 120 जुर्माना
गुजरात सरकार और पुलिस प्रशासन के लगातार निर्देशों के बावजूद, नागरिक अपने घरों से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनते हैं। अकेले अहमदाबाद में, हर मिनट मास्क नहीं पहनने के लिए 120 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन ने भी मास्क पहनने वालों के लिए उच्च जुर्माना की मांग की है।
राज्य सरकार और प्रशासन ने सुझाव दिया है। कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना चाहिए। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने नागरिकों को सस्ते मास्क प्रदान किए हैं। 5 मास्क का एक पैकेट अमूल के मिल्क पार्लर पर केवल 2 रूपए में उपलब्ध है। इसके बावजूद, नागरिक दो रुपए का मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं हैं। मास्क नहीं पहनने वालों को 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं। उन्हें कोरोना टेस्ट करवाना होगा। यदि रिपोर्ट सकारात्मक आई तो उसे सीधे अस्पताल भेजा जाएगा।
कार्रवाई के लिए 141 लोगों की एक टीम
पुलिसकर्मी कोरोना अनलॉक के नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं। एनएमसी ने 141 कर्मचारियों की एक टीम भी तैनात की है। वे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो मास्क नहीं पहनते हैं। और सार्वजनिक रूप से थूकते हैं। ऐसी टीमों को शहर के 7 क्षेत्रों में तैनात किया गया है।
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