सचिन बैंसल
बददी। पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मास्क नहीं पहनता है तथा दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 115 का उपयोग करते हुए उसे बिना वारंट के 8 दिन तक हिरासत में लिया जा सकता है अथवा 5000 रूपए तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाएं दी जा सकती हैं। रोहित मालपानी ने कहा कि सरकार के नियमानुसार बिना मास्क के पाए जाने पर 1000 रूपए जुर्माना लिया जाएगा तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में सरकार द्वारा निर्धारित व्यक्तियों सीमा से अधिक पाए जाने पर भी 5000 रुपए तक का जुर्माना देय हो।
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