बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो महिलाओं के लिव -इन रिलेशन का समाज में हो रहे विरोध पर अहम व्यवस्था दी है।हाईकोर्ट ने कहा कि समाज की नैतिकता कोर्ट के फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती है। कोर्ट का दायित्व है कि वह संवैधानिक नैतिकता और लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक शामली को याचियों को संरक्षण देने का निर्देश दिया है और कहा है कि उन्हें किसी द्वारा परेशान न किया जाय।
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