बुधवार, 4 नवंबर 2020

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी

बृजेश केसरवानी


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो महिलाओं के लिव -इन रिलेशन का समाज में हो रहे विरोध पर अहम व्‍यवस्‍था दी है।हाईकोर्ट ने कहा कि समाज की नैतिकता कोर्ट के फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती है। कोर्ट का दायित्व है कि वह संवैधानिक नैतिकता और लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक शामली को याचियों को संरक्षण देने का निर्देश दिया है और कहा है कि उन्हें किसी द्वारा परेशान न किया जाय।            


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thank you, for a message universal express.

सोरेन ने 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

सोरेन ने 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली  इकबाल अंसारी  रांची। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने गुरुवार को शपथ ली। ...