रविवार, 29 नवंबर 2020

अकबरुद्दीन और बीजेपी अध्यक्ष पर मुकदमा

विवादित बयान को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज


हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमारके खिलाफ शनिवार को भड़काऊ भाषण देने के मामले में हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों नेताओं ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (जीएचएमसी) के चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। एसआर नगर के पुलिस निरीक्षक के. सईदुलु ने कहा कि दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 के तहत मामला दर्ज किए गए हैं।
एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी नेबुधवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि हुसैन सागर झील के तट पर बनीं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तेदेपा के संस्थापक एनटी रामाराव की समाधियां हटाई जाएंगी
ओवैसी ने कहा था कि जब हुसैन शाह वली द्वारा झील का निर्माण कराया गया था, तब इसका किनारा 4,700 एकड़ में फैला था लेकिन अब यह सिमट कर 700 एकड़ से भी कम रह गया है। उन्होंने कहा था कि झील के किनारे सड़क, दुकानें, लुंबिनी पार्क और दो नेताओं की समाधियां बन गई हैं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार ने अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर ओवैसी में दम है तो वह समाधियों को तोड़कर दिखाएं।             


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