शनिवार, 21 नवंबर 2020

आरटीआई कानून की उड़ी धज्जियांः राज्स्थान

आरटीआई कानून की उड रही धज्जिया, बीपीएल से ले रहें शुल्क


सूचना के अधिकार कानून में बीपीएल धारक को नि:शुल्क सूचना देने के प्रावधान


हेमन्त साहू


ब्यावर। सूचना के अधिकार कानून की धज्जियां तो नगर परिषद ब्यावर द्वारा रोज उडाई जा रही है। अब तो नगर परिषद ब्यावर ने कानून के विपरित जाकर बी.पी.एल. धारको से सूचना का शुल्क लिया जा रहा है। जबकि सूचना के अधिकार कानून की धारा 7(5) में बीपीएल धारक को नि:शुल्क सूचना देने के प्रावधान किया गया है। कानून में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ‘‘गरीबी रेखा के नीचे है। जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी’’ बावजूद इसके नगर परिषद ब्यावर के लोक सूचना अधिकारी अपने हठधर्मिता एवं मनमर्जी से कानून का मजाक बना रहे है और बीपीएल धारको से विधि विरूद्ध जाकर शुल्क लिया जा रहा है। जब इस बारे में लोक सूचना अधिकारी से वार्ता की तो वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कहते है। बीपीएल को भी शुल्क देना होगा। जबकि बीपीएल को 30 दिवस के भीतर भी नि:शुल्क सूचना उपलब्ध करवाने का विधि में प्रावधान है। आरटीआई कार्यकर्ता नीलेश बुरड ने बीपीएल धारको को साथ की जा रही विधि विरूद्ध एवं जबरन वसूली को लेकर दिनांक 19.11.2020 को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद सं. 11200528974810 दर्ज करवाया है, साथ ही दिनांक 19.11.2020 को जिला कलेक्टर अजमेर को ईमेल के माध्यम से उक्त शिकायत प्रेषित की है और मांग की है कि ऐसे लोक सेवकों के विरूद्ध कडी से कडी विभागीय कार्यवाही की जाये।                                               


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